भारतीय संसद प्रणाली संविधान के अनुसार | indian parliament system

भारतीय संसद प्रणाली संविधान के अनुसार

भारतीय संसद प्रणाली भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का एक मूलभूत घटक है, जिसे संविधान में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया है। यह सर्वोच्च विधायी निकाय के रूप में कार्य करता है, जो कानून बनाने, कार्यकारी शाखा की देखरेख करने और भारतीय नागरिकों की विविध आवाज़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदार है। यह लेख भारतीय संसद प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करता है, इसकी संरचना और कार्यप्रणाली तथा महत्व का विश्लेषण करता है।

Indian parliament 


भारतीय संसद की संरचना

भारतीय संसद में दो सदन होते हैं, जिन्हें राज्य सभा (राज्यों की परिषद) और लोकसभा (लोगों का सदन) के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक सदन की एक विशिष्ट संरचना और भूमिकाएँ होती हैं।

राज्यसभा

राज्य सभा संसद का ऊपरी सदन है, जिसमें 245 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों को राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत के राष्ट्रपति विविध हितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले 12 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है अतः इसे उच्च सदन कहा जाता है।

 राज्यसभा के कार्य

यह विधेयकों को कानून बनने से पहले उन पर बहस करके और उन्हें पारित करके विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

राज्यसभा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है

यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए एक संघीय कक्ष के रूप में भी कार्य करता है।

लोकसभा

लोकसभा संसद का निचला सदन है, जिसमें 545 सदस्य हैं, जिनमें एंग्लो-इंडियन समुदाय के दो मनोनीत सदस्य शामिल हैं। सदस्यों को आम चुनाव के माध्यम से भारत के लोगों द्वारा सीधे चुना जाता है। वर्तमान में एंग्लो इंडियन की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है।

लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य

लोकसभा मुख्य रूप से कानून बनाने और संशोधित करने के लिए जिम्मेदार है

यह संसदीय बहस, प्रश्नों और प्रस्तावों द्वारा कार्यकारी शाखा पर नियंत्रण रखती है

लोकसभा सरकारों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल अपने बहुमत के आधार पर निर्धारित होता है।

भारतीय संसद का कार्य

भारत की संसद सरकार के संसदीय स्वरूप का पालन करती है जहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है।  भारत के राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं।

विधेयकों का पारित होना

- विधेयकों को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है

- बहस और मतदान के बाद, विधेयकों को समीक्षा के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है

- एक बार जब दोनों सदन किसी विधेयक के प्रावधानों पर सहमत हो जाते हैं, तो इसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और यह कानून बन जाता है।

अध्यक्ष की भूमिका

- प्रत्येक सदन सत्रों की अध्यक्षता करने और मर्यादा बनाए रखने के लिए अपने अध्यक्ष को चुनता है

- अध्यक्ष संसदीय परंपराओं का संरक्षक होता है, निष्पक्ष चर्चा सुनिश्चित करता है और प्रक्रियात्मक मामलों पर निर्णय लेता है।

भारतीय संसदीय प्रणाली का महत्व

भारतीय संसदीय प्रणाली लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 

विविध आवाज़ों का प्रतिनिधित्व

- यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि भारतीय आबादी के विविध विचारों और हितों का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया जाए

- दोनों सदन सांसदों को चिंता व्यक्त करने और महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए मंच प्रदान करते हैं।

 नियंत्रण और संतुलन

- संसद बहस, प्रस्ताव और प्रश्नों के माध्यम से कार्यकारी शाखा को जवाबदेह बनाती है

- यह सुनिश्चित करती है कि सरकार पारदर्शी हो और लोगों के प्रति जवाबदेह हो।

विधायी कार्य

- भारतीय संसद देश के कल्याण और विकास के लिए विचार-विमर्श, चर्चा और कानून पारित करती है

- यह सुनिश्चित करती है कि कानून संविधान के अनुरूप हो और सामाजिक आवश्यकताओं को संबोधित करे।

निष्कर्ष

संविधान द्वारा स्थापित भारतीय संसदीय प्रणाली भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। यह प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और विधायी प्रभावकारिता के सिद्धांतों को कायम रखती है। अपने दो सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के माध्यम से, यह एक मजबूत संरचना बनाती है जो भारत के शासन का मार्गदर्शन करती है। कानून बनाने, कार्यकारी निरीक्षण और राष्ट्र की विविध आवाज़ों का प्रतिनिधित्व करने में प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका भारत के भविष्य को आकार देने में इसके महत्व को पुख्ता करती है।


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